वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हस्पताल

वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हस्पताल के खिलाफ एफ. आई. आर. के आदेश

एनसीआर गुरुग्राम

राकेश गर्ग
गुरुग्राम। साईबर सिटी डी. एल. एफ. फेस 2 के वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हस्पताल के खिलाफ अदालत श्रीमान अनिल कौशिक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गुरुग्राम ने अग्नि शमन सुरक्षाओं में खामियां बरतने के आरोप में डी. एल. एफ. 2 थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश जारी किया है।

ध्यान रहे की मार्च 2020 में सी. एम. विंडो पर एक शिकायत जिस में अग्नि शमन सुरक्षाओं को दर किनारे करने वा उसके चलते मरीजों और उनके परिजनों के जान माल को खतरा संबंधी शिकायत की गई थी।

इस शिकायत पर नगर निगम गुरुग्राम के बार बार नोटिस भेजने वा मौका मुआयना करने के बाद भी उचित अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, इसपर हस्पताल द्वारा लगातार नियमों को ताक पर रखने पर रमेश कुमार, अग्नि शमन अधिकारी, नगर निगम की शिकायत पर विवेक वर्मा, अधिवक्ता ने उपरोक शिकायत अदालत में पेश कर अदालत से 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता, हरियाणा फायर सर्विस एक्ट, 2009 वा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की अदालत से प्रार्थना करी।

एडवोकेट विवेक वर्मा की दलीलों को सुनने के बाद श्रीमान अनिल कौशिक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गुरुग्राम की अदालत ने डी. एल. एफ. फेस 2 के थाना प्रभारी को हस्पताल के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने वा जांच करने के आदेश दिए।


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