गला घोट मोबाइल-नकदी लूटने वाले दो को दबोचा

एनसीआर गुरुग्राम

आरोपियों की पहचान ’राजू उर्फ कालिया और विवेक तिवारी के तौर पर

वारदात सी.सी.टी.वी. में कैद होने सहित सोशल मिडिया पर भी वायरल

दोनो आरोपियों को सीआईए-मानेसर की पुलिस ने सोमवार को दबोचा

फतह सिंह उजाला
पटौदी । 
प्रेमनगर खांडसा रोङ, गुरुग्राम में दुकान के सामने गला दबाकर मारपीट करके मोबाईल फोन व नगदी छीनने की वारदात को अन्जाम देने वाले दोनों आरोपी सीआईए-मानेसर की पुलिस टीम के हत्थे चढ़े है।’

इस पूरे मामलेकी जानकारी देते एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह सांगवान ने बताया कि  12. मई को थाना शिवाजी नगर, गुरुग्राम में हरि आयरन ट्रेडिंग कम्पनी पर बतौर हेल्पर काम करने वाले सुरेश मुखिया ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि वह 11. मई को सुबह करीब 06.25 बजे दुकान पर आया था । तभी खाण्डसा रोङ की तरफ से 02 युवक आए, जिनमें से एक ने पीछे से इसका गला पकङ लिया व दूसरे ने इसकी पैंन्ट की जेब से इसका मोबाईल फोन व 7900/- रुपए छीन लिये और भाग गए। इस सम्बन्ध में थाना शिवाजी नगर, गुरुग्राम में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

यह वारदात सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद होने उपरान्त सोशल मिडिया पर भी काफी वायरल हो गई थी। इस वारदात को अन्जाम देने वाले आरोपियों को काबू करने के लिए श्री राजीव देशवाल पुलिस उपायुक्त अपराध तथा  प्रीतपाल सांगवान, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध, गुरुग्राम की देखरेख में उप-निरीक्षक दलपल सिंह, प्रभारी अपराध शाखा मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वारदात को अन्जाम देने वाले ’राजू उर्फ कालिया निवासी मोतीहारी (बिहार) उम्र 40 वर्ष व विवेक तिवारी निवासी झारखण्ड उम्र 21 वर्ष’ को सोमवार को सैक्टर-7, गुरुग्राम से काबू किया गया है।

राजू के खिलाफ दो दर्जन केस, जेल भी गया
आरोपियों से प्रारम्भिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि राजू उर्फ कालिया के खिलाफ चोरी , गिरोहबन्दी, अवैध हथियार रखने व लूटपाट इत्यादि अपराधों के 02 दर्जन अभियोग अंकित है और यह कई बार जेल जा चुका है। आरोपी राजू उर्फ कालिया पहले लक्ष्मण विहार, गुरुग्राम में रहता था तथा विवेक तिवारी भी पङोस में ही रहता था। इन दोनों की आपस में जान-पहचान होने पर ये दोनों मिलकर चोरी, लूटपाट इत्यादि की वारदातों को अन्जाम देने लगे। आरोपी विवेक तिवारी के खिलाफ भी 01 अभियोग अंकित है और यह भी पहले जेल जा चुका है। आरोपियों को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए उपरोक्त अभियोग में बरामदगी की जाएगी। 


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